कर्नाटक सरकार के समाज कल्याण विभाग ने “गंगा कल्याण योजना” के तहत मुफ्त ट्यूबवेल सुविधा के लिए पात्र किसानों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। राज्य सरकार की इस योजना से मदद मिलेगी क्योंकि बारिश की कमी की पृष्ठभूमि में सूखे की स्थिति है।
वर्तमान में अनुसूचित जाति/जनजाति के किसान गंगा कल्याण योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। चयनित किसानों के खेतों में बोरवेल खोदने और पंप सेट स्थापित करने के लिए भी सब्सिडी प्रदान की जाती है।
इस योजना के तहत राज्य सरकार से डेढ़ लाख से साढ़े तीन लाख रुपये तक का लाभ लिया जा सकता है. इसकी सहायता छोटे और सूक्ष्म किसानों को गंगा कल्याण योजना के तहत उपलब्ध है। जिनके पास डेढ़ एकड़ से पांच एकड़ तक कृषि भूमि है, वे आवेदन कर सकते हैं।
योजना के तहत आवेदन करने की आखिरी तारीख 29 नवंबर 2023 है। अधिक जानकारी के लिए कर्नाटक वन, बैंगलोर वन, सेवासिंधु पोर्टल पर जाएं। आवश्यक दस्तावेज़ हैं: अनुसूचित जाति / जनजाति प्रमाण पत्र, आय सीमा प्रमाण पत्र (ग्रामीण 1.5 लाख प्रति वर्ष, शहरी 2 लाख सीमा), आवेदन करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, छोटे किरायेदार प्रमाण पत्र, पिहानी, पारिवारिक राशन कार्ड, बैंक पास बुक, आधार कार्ड